हाईकोर्ट ने मंदिर के किराये का भुगतान न करने पर सरकार से पूछा सवाल
डिजिटल डेस्क, चेन्नई। मद्रास उच्च न्यायालय ने बुधवार को कल्लाकुरिची कलेक्टरेट और मंदिर की संपत्ति पर अन्य इमारतों के निर्माण के लिए वीरचोलापुरम में अर्धनारीश्वर मंदिर के बकाया किराए का भुगतान न करने पर तमिलनाडु सरकार को फटकार लगाई।अदालत मंदिर के न्यासी बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष एस. दैवीगन द्वारा दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल) का जवाब दे रही थी। याचिकाकर्ता ने शिकायत की थी कि सरकार ने अदालत के आदेश के अनुसार 57.60 लाख रुपये के बकाया किराए का भुगतान नहीं किया है और मंदिर का जीर्णोद्धार नहीं किया है जो जीर्ण-शीर्ण स्थिति में था।
अदालत ने पहले 30 मार्च, 2023 को अग्रिम जमा राशि और जुलाई 2020 से 1.6 लाख रुपये की दर से मासिक किराया बकाया देने का आदेश पारित किया था। मद्रास उच्च न्यायालय की पहली पीठ में शामिल न्यायाधीश एस.वी. शामिल गंगापुरवाला और न्यायमूर्ति पी.डी. ऑडिकेसवालु के निर्देश के बाद भी मंदिर के खाते में पैसे जमा करने में देरी को लेकर ने महाधिवक्ता से सवाल किया। महाधिवक्ता ने खंडपीठ से पैसे जमा करने के लिए दो महीने का समय मांगा, लेकिन अदालत ने याचिका स्वीकार करने से इनकार कर दिया और राज्य सरकार को अगले चार सप्ताह में भुगतान करने का निर्देश दिया।
याचिकाकर्ता के वकील एन.जी.आर. प्रसाद ने अदालत को बताया कि कार्यकर्ता रंगराजन नरसिम्हन ने 2020 में कल्लकुरिची जिले के लिए कलेक्टरेट, पुलिस अधीक्षक कार्यालय, अन्य सरकारी कार्यालयों और जिला अदालतों के निर्माण के लिए मंदिर की भूमि का उपयोग करने के खिलाफ एक रिट याचिका दायर की थी। जिसे विल्लुपुरम जिले से अलग कर बनाया गया था। रंगराजन नरसिम्हन की रिट याचिका पर तीन साल तक बहस हुई और 30 मार्च, 2020 को तत्कालीन कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश टी. राजा और न्यायमूर्ति डी. भरत चक्रवर्ती की मद्रास उच्च न्यायालय की पीठ ने सरकार को निर्माण जारी रखने की अनुमति दी। हालांकि, अदालत ने सरकार को मासिक किराए के रूप में 1.6 लाख की दर पर 34.817 एकड़ क्षेत्र पट्टे पर लेने का निर्देश दिया। कोर्ट ने सरकार को 2020 से बकाया राशि का भुगतान करने का भी निर्देश दिया था।
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